संविधान भाग 5 : राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, अनुच्छेद 52-122 | Episode 4

Bhartiya Samvidhan Anuchhed 52 to 122: Rashtrapati, Uprashtrapati aur Sansad
Bhartiya Samvidhan Anuchhed 52 to 122: Rashtrapati, Uprashtrapati aur Sansad – UPSC Notes

Bhartiya Samvidhan Anuchhed 52 to 122 में भारत की कार्यपालिका और संसद की पूरी जानकारी है। सीरीज: भारतीय संविधान Part 4
Episode 1 से 3 में भाग 1 से 4A कवर कर चुके हैं। इस पोस्ट में भाग-5 के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसद की पूरी Details है। Episode-5 में राज्यपाल, PM और आपातकाल पढ़ेंगे। SSC, UP Police में हर पेपर में 2-3 सवाल यहीं से पूछे जाते हैं।

Bhartiya Samvidhan Anuchhed 52 to 122: संघ की कार्यपालिका – राष्ट्रपति अनुच्छेद 52-62

राष्ट्रपति कौन है?

भारत का प्रथम नागरिक और देश का संवैधानिक प्रधान। तीनों सेनाओं का Supreme Commander। Bhartiya Samvidhan Anuchhed 52 to 122 में यह सबसे महत्वपूर्ण पद है।

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🎯 Bhartiya Samvidhan Anuchhed 52 to 122: राष्ट्रपति के अनुच्छेद याद रखने की Trick “पका कोका दुयो दशम”

शब्द अनुच्छेद मतलब
अनु. 52 पद – भारत का राष्ट्रपति
का अनु. 53 कार्यपालिका का प्रधान
नि (को) अनु. 54 निर्वाचन
का अनु. 55 कोटा / निर्वाचन की कार्यप्रणाली
दु अनु. 56 कार्यकाल (Term)
यो अनु. 57 योग्यता दोबारा चुनाव के लिए
अनु. 58 दशाएं / योग्यताएं
अनु. 59 शर्तें
श (स) अनु. 60 शपथ
अनु. 61 महाभियोग

अनुच्छेद 54: राष्ट्रपति का निर्वाचन

Electoral College – कौन वोट देता है:

1. लोकसभा के निर्वाचित सदस्य
2. राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य
3. सभी विधान सभा के निर्वाचित सदस्य
4. दिल्ली और पुडुचेरी विधान सभा के निर्वाचित सदस्य

Note: मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं देते। अधिक जानकारी भारत सरकार की Legislative वेबसाइट पर देखें।

अनुच्छेद 61: राष्ट्रपति पर महाभियोग

क्या है: संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है।

Process: 1/4 सदस्य प्रस्ताव → 14 दिन नोटिस → 2/3 बहुमत से पास → दोनों सदन

अनुच्छेद 72: क्षमादान की शक्ति

क्या है: राष्ट्रपति सजा माफ, कम, या बदल सकता है। मृत्युदंड और Court Martial की सजा भी माफ।

Bhartiya Samvidhan Anuchhed 52 to 122: उपराष्ट्रपति – अनुच्छेद 63 से 71

🎯 उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद याद रखने की Trick: “उसका निकास शनि है”

अनुच्छेद 64: सभापति – राज्यसभा का Ex-officio Chairman

क्या है: उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन सदस्य नहीं होता। Bhartiya Samvidhan Anuchhed 52 to 122 के अनुसार यह पद बहुत महत्वपूर्ण है।

अनुच्छेद 66: निर्वाचन

Election: लोकसभा + राज्यसभा के सभी सदस्य – Elected + Nominated। विधान सभा के MLA वोट नहीं देते।

Bhartiya Samvidhan Anuchhed 52 to 122: भारतीय संसद – अनुच्छेद 79 से 122

🎯 संसद के अंगों को याद रखने की Trick: “सरला”

– अनु. 79 संसद | – अनु. 80 राज्यसभा | ला – अनु. 81 लोकसभा

📊 राज्यसभा बनाम लोकसभा

विशेषता राज्यसभा (अनु. 80) लोकसभा (अनु. 81)
उपनाम उच्च सदन / स्थायी सदन निम्न सदन / लोकप्रिय सदन
सदस्यता कभी भंग नहीं होती हर 5 साल में भंग
अधिकतम सीटें 250 (238 State/UT + 12 Nominated) 550 – सारे Elected
न्यूनतम आयु 30 वर्ष 25 वर्ष
कार्यकाल 6 वर्ष – हर 2 साल में 1/3 रिटायर 5 वर्ष
प्रमुख सभापति – उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष – Speaker

अनुच्छेद 110: धन विधेयक – Money Bill

क्या है: टैक्स, खर्च वाला Bill। सिर्फ लोकसभा में पेश होगा। राज्यसभा 14 दिन में पास करे या बिना पास लौटा दे।

फैसला: कोई Bill Money Bill है या नहीं, इसका फैसला सिर्फ Lok Sabha Speaker करता है। PRS Legislative Research पर संसद के बारे में और पढ़ें।

Bhartiya Samvidhan Anuchhed 52 to 122: Frequently Asked Questions (FAQs)

Q1. क्या राष्ट्रपति के महाभियोग (Impeachment) में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं?

Ans: हाँ, संसद के मनोनीत (Nominated) सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं देते, लेकिन उन्हें हटाने (महाभियोग) की प्रक्रिया में भाग लेते हैं।

Q2. लोकसभा में अब अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं?

Ans: 104वें संविधान संशोधन (2019) के बाद 2 एंग्लो-इंडियन सीटों को खत्म कर दिया गया है, इसलिए अब अधिकतम सीटें 550 हैं।

Q3. कोई विधेयक धन विधेयक (Money Bill) है या नहीं, यह कौन तय करता है?

Ans: इसका अंतिम फैसला केवल लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) करता है।

Q4. संसद की संयुक्त बैठक (Joint Sitting) की अध्यक्षता कौन करता है?

Ans: संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) करता है।

Episode 5 में आगे पढ़ें

राज्यपाल, PM, मंत्रिपरिषद, CAG, Attorney General और आपातकाल अनुच्छेद 352, 356, 360 की पूरी Details।

Disclaimer: यह जानकारी केवल Educational Purpose के लिए है। संविधान के Official Text के लिए legislative.gov.in देखें। Exam से पहले Latest Amendments जरूर Check करें।

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