UP shikshak samayojan 2026
सरप्लस सूची जारी, 17 जुलाई तक दर्ज करें आपत्ति

🚨 BREAKING UPDATE: 13 JULY 2026

समायोजन 3.1 सरप्लस सूची जारी: UP Basic Shiksha Parishad ने आज समायोजन 3.1 की सरप्लस सूची जारी कर दी है।

जिनका नाम सूची में है वो 13 July से 17 July 2026 तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अपना नाम official website पर चेक करें।

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🚨 Last Date: 6 Sept 2026
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1. शिक्षकों का समायोजन क्या है? 30 सेकंड में समझें

समायोजन = Surplus से Deficit में Transfer. जिस स्कूल में छात्र कम और Teacher ज्यादा हैं, वहां से Teacher हटाकर उस स्कूल में भेजना जहां छात्र ज्यादा हैं पर Teacher कम।

उद्देश्य: RTE Act 2009 का पालन. हर बच्चे को Teacher मिले। कोई School शिक्षकविहीन या एकल Teacher वाला न रहे। ‘निपुण भारत’ का लक्ष्य तभी पूरा होगा।

ताज़ा अपडेट May 2026: UP बेसिक शिक्षा विभाग ने मानव संपदा पोर्टल के Data से सरप्लस Teachers की लिस्टिंग शुरू कर दी है। 30 April 2026 की छात्र संख्या को आधार बनाया गया है।

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2. RTE एक्ट 2009: छात्र-शिक्षक अनुपात के सख्त नियम

RTE की अनुसूची में PTR साफ लिखा है। इसका उल्लंघन नहीं हो सकता:

स्तर मानक PTR अतिरिक्त नियम
प्राथमिक 1-5 30:1 हर स्कूल में कम से कम 2 Teacher. 150+ छात्र पर 5 Teacher + 1 HM
उच्च प्राथमिक 6-8 35:1 हर स्कूल में कम से कम 3 Teacher + 1 HM

3. UP का शासनादेश: 04 मई 2026 के बड़े बदलाव

1. विषयवार समायोजन शुरू: कक्षा 6-8 में भाषा, गणित-विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तीनों विषय के Teacher जरूरी।

2. भौतिक सत्यापन: U-DISE Portal पर छात्र संख्या Headmaster Verify करेंगे।

3. छूट: 31 मार्च 2027 को Retire होने वाले Teachers को छूट है।

4. वरिष्ठता-आधारित समायोजन के 9 नियम

1. U-DISE आधार: उसी से सरप्लस, एकल, शिक्षकविहीन स्कूल तय होंगे।

2. सरप्लस कौन: मानक से ज्यादा Teacher वाले स्कूल में जिसकी “वरिष्ठता सबसे ज्यादा” है।

3. दिव्यांग छूट: दिव्यांग Teacher को नहीं हटाएंगे।

4. Block Priority: gram panchayat > nprc > block level

5. Minimum 2 Teacher: हर स्कूल में कम से कम 2 Teacher जरूरी।

6. महिला Teacher: समायोजन उसी खंड में होगा।

7. वरिष्ठ या कनिष्ठ: फैसला BSA Level पर होगा।

8. Choice Filling: सरप्लस Teachers को Deficit स्कूलों की Preference मिलेगी।

9. आपत्ति: 13 से 17 July 2026 तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज होगी।

5. Samayojan 3.1 सूची कैसे चेक करें?

Step 1: intradistricttransfer.upsdc.gov.in पर जाएं

Step 2: Samayojan 3.1 Surplus List पर क्लिक करें

Step 3: नाम, स्कूल और जनपद चेक करें

Step 4: 17 July 2026 तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करें

⚠️ आखिरी तारीख: 17 July 2026 के बाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी

6. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल – FAQ

Q1. Samayojan 3.1 की सरप्लस सूची कहां चेक करें?
Ans: आधिकारिक वेबसाइट https://intradistricttransfer.upsdc.gov.in/ पर जाकर चेक कर सकते हैं।

Q2. आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि क्या है?
Ans: 17 July 2026 तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।

Q3. सरप्लस कौन माना जाएगा?
Ans: जिस स्कूल में मानक से ज्यादा Teacher हैं वहां सबसे वरिष्ठ Teacher को सरप्लस माना जाएगा।

Q4. किसे समायोजन से छूट मिलेगी?
Ans: 31 मार्च 2027 को Retire होने वाले Teachers को छूट है।

Q5. समायोजन का आधार क्या है?
Ans: 30 April 2026 की UDISE छात्र संख्या और मानव संपदा पोर्टल का डेटा।

निष्कर्ष: Balance जरूरी है

Fact: RTE Act + NEP 2020 के तहत विषयवार और PTR आधारित समायोजन 100% कानूनी है।

Disclaimer: यह जानकारी RTE Act 2009 और 04 मई 2026 के शासनादेश पर आधारित है। अंतिम आदेश के लिए basiceducation.up.gov.in देखें।

1 thought on “UP शिक्षक समायोजन (shikshak samayojan 2026) : वरिष्ठ या कनिष्ठ, कौन बदलेगा स्कूल? आ गए विषयवार Transfer के नए नियम!”

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